28-May-2025
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)
विविध
चर्चा में क्यों?
उत्पादन लागत पर CCI के नए 2025 विनियमों का उद्देश्य त्वरित वाणिज्य और ई-कॉमर्स में शोषणकारी मूल्य निर्धारण और भारी छूट पर अंकुश लगाना है।
CCI के बारे में
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत गठित प्रमुख प्रतिस्पर्द्धा नियामक है।
- वर्ष 2003 में स्थापित और वर्ष 2009 से कार्यरत यह कंपनी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन काम करती है।
- आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- प्रतिस्पर्द्धा कानूनों को लागू करने और प्रतिस्पर्द्धा -विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिये वर्ष 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण बनाया गया।
- MRTP अधिनियम (1969) को प्रतिस्थापित किया गया तथा राघवन समिति के अनुसार भारत के कानूनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया गया।
- राघवन समिति की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम) को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 लागू किया गया।
- उद्देश्य: प्रतिस्पर्द्धा -विरोधी समझौतों को रोकना, प्रभुत्व के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।