10-Sep-2025
सी.पी. राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित
भारतीय राजनीति
चर्चा में क्यों?
सी.पी. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश बी. सुंदरशन रेड्डी को हराया।
स्मरणीय बिंदु:
- परिचय: राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है (अनुच्छेद 324)।
- मूल उत्पत्ति: अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद के अनुरूप।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 63-71।
- निर्वाचन: अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित – निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य + राज्यसभा के नामित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
- अर्हता: भारत का नागरिक होना चाहिये और न्यूनतम आयु 35 वर्ष।
- कार्यकाल: 5 वर्ष; पुनर्निर्वाचन के लिये अर्हता रखता है।
- पद रिक्तता
- उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं।
- राज्यसभा में प्रभावी बहुमत (सभी सदस्य) तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है (साधारण बहुमत); हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
- संविधान हटाने का कोई आधार नहीं बताता।
- शक्तियाँ:
- राज्यसभा का पदेन सभापति: लोकसभा अध्यक्ष के समान अधिकार और कार्य।
- राष्ट्रपति का कार्यभार: राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार सँभाल सकते हैं।