26-May-2025
भारत निर्वाचन आयोग
भारतीय राजनीति
चर्चा में क्यों?
चुनाव आयोग ने चार राज्यों की पाँच विधानसभा सीटों के लिये 19 जून, 2025 को उपचुनाव कराने की घोषणा की है।
भारतीय चुनाव आयोग (ECI): परिचय
संविधान द्वारा स्थापित: भारत का चुनाव आयोग (ECI) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बनाया गया एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
मुख्य ज़िम्मेदारी:
यह निम्नलिखित के लिये चुनाव आयोजित करता है:
- संसद (लोकसभा और राज्यसभा)
- राज्य विधानसभाएँ और परिषदें
- भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
(नोट: नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव राज्य चुनाव आयोगों द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं।)
महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 324: ECI को चुनाव प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति देता है।
- अनुच्छेद 325: किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 326: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार)।
- अनुच्छेद 327: संसद को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के बारे में नियम बनाने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 328: राज्य विधानसभाओं को राज्य स्तरीय चुनावों के लिये कानून बनाने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 329: न्यायालय चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
संरचना एवं संघटक
- सदस्य: शुरू में इसमें केवल एक सदस्य (मुख्य चुनाव आयुक्त) होता था। 1989 में इसमें दो और सदस्य जोड़े गए, अब यह तीन सदस्यों वाली संस्था है।
- नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति तीनों की नियुक्ति करते हैं - मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त।
- कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, सेवा करते हैं।
निष्कासन: मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के माध्यम से निष्कासित किया जा सकता है। (अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है।)