22-Jul-2025

उपराष्ट्रपति का कार्यालय

भारतीय राजनीति

चर्चा में क्यों?

सभापति जगदीप धनखड़ ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसके बाद नए सभापति के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

उपराष्ट्रपति कार्यालय के बारे में

  • वरीयता क्रम:उपराष्ट्रपति भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी है, जो राष्ट्रपति के ठीक बाद आता है।
  • अमेरिकी मॉडल से प्रेरित: भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यालय अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भूमिका पर आधारित है।
  • कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका: यदि राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
  • राज्यसभा के सभापति: उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव

  • अप्रत्यक्ष चुनाव: उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के समान अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
  • निर्वाचक मंडल की संरचना: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
  • राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से अंतर
    • इसमें संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं (जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं)।
    • इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य (जो राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं) शामिल नहीं होते हैं।
  • निर्वाचन की विधि: यह निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत संपन्न होता है।
  • गुप्त मतदान: उपराष्ट्रपति पद के लिये मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जाता है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

Office of Vice President

उपराष्ट्रपति के लिये पात्रता मानदंड

  • भारतीय नागरिकता: उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिये।
  • न्यूनतम आयु: व्यक्ति की आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिये।
  • राज्यसभा योग्यता: राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिये योग्य होना चाहिये।
  • लाभ का पद नहीं: उम्मीदवार केंद्र, राज्य, स्थानीय अथवा अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो।

उपराष्ट्रपति पद धारण करने की शर्तें

  • विधानमंडल की सदस्यता नहीं
    •  उपराष्ट्रपति को संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिये।
    •  यदि चुनाव के समय वह ऐसा पद धारण करता है तो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती
  • लाभ का पद नहीं
    • उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिये।

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल

  • उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष का होता है।
  • वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्याग-पत्र प्रस्तुत करके त्याग-पत्र दे सकते हैं।

उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति उत्पन्न होने के कारण:

  • कार्यकाल समाप्ति
  • त्याग-पत्र
  • पदच्युत
  • मृत्यु
  • अथवा अन्य कोई कारण

Office of Vice President

भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया

  • महाभियोग की आवश्यकता नहीं: उपराष्ट्रपति को औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया के बिना भी हटाया जा सकता है।
  • प्रक्रिया
    • प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत (रिक्तियों को छोड़कर कुल सदस्यता का बहुमत) से पारित किया जाना चाहिये।
    • इसके बाद इसे लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत) से अनुमोदित किया जाना चाहिये।
  • प्रस्ताव की पहल: प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं।
  • सूचना अवधि: प्रस्ताव पेश करने से पहले कम-से-कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिये।

  MCQ के माध्यम से तैयारी  

प्रश्न: भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(1) उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
(2) उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है।
(3) उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्य विधानसभाओं सहित एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। 
(4) उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।

उत्तर: (4) उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।