02-Jun-2025

अनुसूची VII

भारतीय राजनीति

परिचय 

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (1950) संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को रेखांकित करती है। इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं: 

  1. संघ सूची (सूची I)केंद्र की विशेष शक्तियाँ 
  2. राज्य सूची (सूची II)राज्य-विशिष्ट शक्तियाँ 
  3. समवर्ती सूची (सूची III)केंद्र और राज्यों के बीच साझा शक्तियाँ 

अनुच्छेद 246 – विधायी शक्तियाँ 

  • खंड (1): संसद को संघ सूची के विषयों जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। 
  • खंड (2): संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। 
  • खंड (3): राज्यों को राज्य सूची के विषयों जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य आदि पर विशेष अधिकार है। 

तीन सूचियों का विवरण 

  • संघ सूची : 98 विषय (मूलतः 97); इसमें राष्ट्रीय महत्त्व के मामले शामिल हैं। 
  • राज्य सूची : 59 विषय (मूलतः 66); इसमें क्षेत्रीय/स्थानीय हित के मामले शामिल हैं। 
  • समवर्ती सूची : 52 विषय (मूलतः 47); केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में संसद का प्रभुत्व होता है। 

संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ 

संघ सूची 

राज्य सूची 

समवर्ती सूची 

रक्षा 

कृषि 

शिक्षा 

परमाणु ऊर्जा 

पुलिस 

कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण 

विदेशी कार्य 

कारागार 

वन

युद्ध और शांति 

स्थानीय सरकार 

ट्रेड यूनियन 

बैंकिंग 

सार्वजनिक स्वास्थ्य 

मिलावट 

रेलवे 

भूमि 

दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार 

डाक और टेलीग्राफ 

शराब 

  

एयरवेज 

व्यापार और वाणिज्य 

  

बंदरगाहों 

पशुधन एवं पशुपालन 

  

विदेशी व्यापार 

राज्य लोक सेवाएँ 

  

मुद्रा एवं सिक्का 

  

  

  • संघ सूची: इन मामलों पर केवल संघीय विधानमंडल ही कानून बना सकता है। 
  • राज्य सूची: सामान्यतः केवल राज्य विधानमंडल ही इन मामलों पर कानून बना सकता है। 
  • समवर्ती सूची: इन मामलों पर संघ और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। 

अवशिष्ट शक्तियाँ 

  • इसमें उपरोक्त किसी भी सूची में उल्लेखित न किये गए सभी मामलों शामिल हैं।  उदाहरण: साइबर कानून।
  • इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघीय विधानमंडल को है।