25-Jun-2025
भारत में आपातकाल के 50 वर्ष
भारतीय राजनीति
चर्चा में क्यों?
26 जून, 2025 को भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा (1975) के 50 वर्ष पूरे हो गए।
राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? (अनुच्छेद 352)
- राष्ट्रीय आपातकाल एक संवैधानिक प्रावधान है, जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में होने पर आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है।
- इसे निम्नलिखित मामलों में घोषित किया जा सकता है,
- युद्ध
- बाह्य आक्रमण
- सशस्त्र विद्रोह
(इससे पहले, "आंतरिक अशांति" एक आधार था - जिसे 44वें संशोधन, 1978 द्वारा हटा दिया गया।)
उद्घोषणा की प्रक्रिया (अनुच्छेद 352)
- कैबिनेट की संस्तुति: आपातकाल की घोषणा केवल प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में की जानी चाहिये।
- पूर्वानुमानात्मक घोषणा: यह घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी की जा सकती है।
- संसदीय अनुमोदन
- आपातकाल की घोषणा को 30 दिनों के भीतर दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है। इसके लिये विशेष बहुमत आवश्यक है:
- सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा
- उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिये।
- अवधि
- आपातकाल की वैधता 6 माह की होती है।
- इसे हर 6 माह में पुनः स्वीकृति लेकर अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।
- आपातकाल की समाप्ति
- राष्ट्रपति किसी भी समय संसद की स्वीकृति के बिना आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं।
- लोकसभा भी आपातकाल को समाप्त कर सकती है, यदि:.
- कम-से-कम 1/10 सदस्य इसकी मांग करते हुए 14 दिनों के भीतर विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध करें और
- उस सत्र में सरल बहुमत से आपातकाल के विरुद्ध मतदान किया जाए।
MCQ के माध्यम से तैयारीप्रश्न. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? (1) अनुच्छेद 356 उत्तर: (3) अनुच्छेद 352 |