10-Jun-2025

राष्ट्रीय आपातकाल

भारतीय राजनीति

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल
राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा हो। यह संविधान के अनुच्छेद 352 द्वारा शासित होता है। 

आपातकाल के प्रकार 

  • बाह्य आपातकाल : युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। 
  • आंतरिक आपातकाल : सशस्त्र विद्रोह के कारण। 

38वाँ संशोधन (1975) 

  • एक साथ एक से अधिक आपातकाल घोषित किये जा सकते हैं। 
  • न्यायिक समीक्षा से परे (न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती)। 
  • मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 

अनुमोदन एवं अवधि 

  • एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। 
  • यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो अनुमोदन उसकी पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर होना चाहिये। 
  • एक बार स्वीकृत होने के बाद आपातकाल 6 माह तक प्रभावी रहता है और संसद की अनुमति से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 

प्रभाव 

  • केंद्र-राज्य संबंध : आपातकाल की स्थिति में केंद्र को राज्यों पर व्यापक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और राजस्व वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है। 
  • संसद : लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं। राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल भी इसी तरह बढ़ाया जा सकता है। 

मौलिक अधिकार 

  • अनुच्छेद 358 : युद्ध/बाह्य आक्रमण के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 
  • अनुच्छेद 359 : राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों के लिये न्यायिक उपचारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 (दोषसिद्धि से संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 

निरसन 

  • राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अन्य उद्घोषणा के माध्यम से आपातकाल को समाप्त सकते हैं। 
  • आपातकाल 6 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए। 

44वाँ संविधान संशोधन (1978) 

  • आंतरिक आपातकाल की परिभाषा में "आंतरिक अशांति" के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द जोड़ा गया।
  • अनुमोदन : इसके लिये मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा आवश्यक है। 
  • अनुच्छेद 19 : केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण के दौरान निलंबित। 
  • अनुच्छेद 20 और 21 : इन अधिकारों के लिये न्यायिक उपचार निलंबित नहीं किये जा सकते। 

राष्ट्रीय आपातकाल की प्रमुख घटनाएँ

  • 1962: भारत-चीन युद्ध। 
  • 1971: भारत-पाक युद्ध/बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। 
  • 1975: आंतरिक आपातकाल (आंतरिक अशांति के कारण, कार्यपालिका द्वारा दुरुपयोग)।