14-Feb-2025
राष्ट्रपति शासन
भारतीय राजनीति
राष्ट्रपति शासन: परिचय
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ पाता है।
- अवधि और अनुमोदन
- संसद (साधारण बहुमत) द्वारा अनुमोदित न होने तक यह 2 महीने तक चलता है।
- यह 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक (हर 6 महीने में अनुमोदन आवश्यक होता है)।
- निरसन: राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा के माध्यम से वापस लिया जा सकता है।
- परिणाम
- राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल के अधिकारों का संचालन करता है।
- राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद को हस्तांतरित की जा सकती हैं।
- उच्च न्यायालय के कार्य अप्रभावित रहते हैं।
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
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