04-Sep-2025

अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ GST 2.0

भारतीय अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

56वीं GST परिषद ने अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ GST 2.0 प्रस्तुत किया; सेवाओं पर GST दरों में परिवर्तन 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे ।

GST 2.0 के तहत कर सुधार

विवरण

सरलीकृत GST संरचना

4 GST स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को 2 स्लैब्स से प्रतिस्थापित किया गया है: आवश्यक वस्तुओं के लिये 5% (योग्यता दर) और अन्य के लिये 18% (मानक दर); विलासिता, सिन एंड डिमेरिट गुड्स (तंबाकू, आदि) के लिये 40% डिमेरिट दर।

आवश्यक वस्तुओं के लिये कर राहत

व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर पूर्ण GST छूट; UHT दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं पर शून्य GST।

उपभोक्ता वस्तुओं

छोटी कारों, टीवी, एयर कंडीशनर, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया; नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।

चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकरण

33 जीवन रक्षक दवाओं पर GST 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिये 3 महत्त्वपूर्ण दवाओं पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये समर्थन

ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपोस्टर जैसी मशीनरी और हस्तशिल्प, संगमरमर तथा चमड़ा जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उर्वरक इनपुट पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

व्यापार सुविधा और विवाद समाधान

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) दिसंबर 2025 तक कार्यात्मक हो जाएगा।

 

  • संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने वस्तु एवं माल कर (GST) के अंतर्गत अनेक केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय करों को समाहित करते हुए पूरे भारत में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की।
  • यह एक मूल्य वर्धित कर (Value-Added Tax) है, जो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
  • इसमें केंद्रीय GST (CGST) और राज्य GST (SGST) शामिल हैं; जबकि समेकित GST (IGST) अंतर-राज्यीय लेन-देन पर लागू होता है।
  • GST परिषद (अनुच्छेद 279A) – यह GST से संबंधित नीतिनिर्धारण एवं कर दरों से संबंधित निर्णय लेने वाली प्रमुख संस्था है।