04-Sep-2025
ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के संशोधित मानदंड
पर्यावरण और पारिस्थितिकी
चर्चा में क्यों?
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने के लिये अपनी GCP पद्धति को संशोधित किया है।
- यदि पुनर्स्थापित भूमि पर 40% से अधिक छत्र (Canopy) आवरण है तो 5 वर्षों के बाद ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जीवित वृक्ष के लिये 1 क्रेडिट दिया जाता है।
- किसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को छोड़कर क्रेडिट गैर-व्यापारिक होते हैं; इन्हें एक बार प्रतिपूरक वनरोपण (CA), CSR, या परियोजना से जुड़े दायित्वों के लिये बदला जा सकता है और इनका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है।
ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम
- परिचय: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 , स्वैच्छिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और व्यक्तियों, समुदायों, उद्योगों तथा कंपनियों द्वारा वनीकरण के लिये बंजर भूमि की सूची बनाने हेतु एक बाज़ार-आधारित तंत्र का प्रावधान करता है।
- शासन संरचना: GCP की देखरेख भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) द्वारा की जाती है; तथा इसका क्रियान्वयन राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है।
- ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री, क्रेडिट्स पर नज़र रखती है तथा एक घरेलू प्लेटफॉर्म उनके विनिमय का प्रबंधन करता है।
ग्रीन क्रेडिट बनाम कार्बन क्रेडिट
पक्ष | ग्रीन क्रेडिट | कार्बन क्रेडिट |
केंद्र |
पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के लिये प्रोत्साहन यूनिट
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मुख्य रूप से GHGs उत्सर्जन को कम करना.
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पात्रता | व्यक्तियों और समुदायों के लिये उपलब्ध | आम तौर पर उत्सर्जन कम करने वाली या परियोजनाओं में निवेश करने वाली संस्थाओं के लिये उपलब्ध |
प्रोत्साहन | पर्यावरण-अनुकूल कार्यों के लिये मौद्रिक प्रोत्साहन | अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट व्यापार से राजस्व |