04-Sep-2025

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के संशोधित मानदंड

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने के लिये अपनी GCP पद्धति को संशोधित किया है।

  •  यदि पुनर्स्थापित भूमि पर 40% से अधिक छत्र (Canopy) आवरण है तो 5 वर्षों के बाद ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जीवित वृक्ष के लिये 1 क्रेडिट दिया जाता है।
  •  किसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को छोड़कर क्रेडिट गैर-व्यापारिक होते हैं; इन्हें एक बार प्रतिपूरक वनरोपण (CA), CSR, या परियोजना से जुड़े दायित्वों के लिये बदला जा सकता है और इनका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम

  • परिचय: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 , स्वैच्छिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और व्यक्तियों, समुदायों, उद्योगों तथा कंपनियों द्वारा वनीकरण के लिये बंजर भूमि की सूची बनाने हेतु एक बाज़ार-आधारित तंत्र का प्रावधान करता है।
  • शासन संरचना: GCP की देखरेख भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) द्वारा की जाती है; तथा इसका क्रियान्वयन राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है।
  • ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री,  क्रेडिट्स पर नज़र रखती है तथा एक घरेलू प्लेटफॉर्म उनके विनिमय  का प्रबंधन करता है।

 

ग्रीन क्रेडिट बनाम कार्बन क्रेडिट

पक्ष ग्रीन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट

केंद्र

पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के लिये प्रोत्साहन यूनिट

  • GCP द्वारा शासित 

मुख्य रूप से GHGs उत्सर्जन को कम करना.

  • धारक को प्रति क्रेडिट 1 टन CO₂ (या समतुल्य GHG) उत्सर्जित करने की अनुमति प्रदान करता है
  • ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 द्वारा शासित
पात्रता व्यक्तियों और समुदायों के लिये उपलब्ध आम तौर पर उत्सर्जन कम करने वाली या परियोजनाओं में निवेश करने वाली संस्थाओं के लिये उपलब्ध
प्रोत्साहन पर्यावरण-अनुकूल कार्यों के लिये मौद्रिक प्रोत्साहन अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट व्यापार से राजस्व