26-Jun-2025
GST परिषद
चर्चा में क्यों?
GST परिषद अपनी आगामी बैठक में 12% कर स्लैब को कम करने और सेवा मध्यस्थों के लिये कर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने पर चर्चा करने वाली है, जिससे इस क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण राहत मिल सकती है।
GST परिषद
- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 279A के माध्यम से गठित एक संवैधानिक निकाय।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में स्थापित।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- पूरे देश में एक समान GST संरचना सुनिश्चित की गई।
दृष्टि और लक्ष्य
- विज़न: सहकारी संघवाद और एकीकृत GST निर्णय-प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
- मिशन: तकनीक-संचालित, परामर्शपरक और उपयोगकर्त्ता-अनुकूल GST प्रणाली का निर्माण करना।
GST परिषद की संरचना
पद |
विवरण |
अध्यक्ष |
केंद्रीय वित्त मंत्री |
उपाध्यक्ष |
GST परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से एक निश्चित अवधि के लिये निर्वाचित |
सदस्य |
केंद्रीय वित्त या राजस्व राज्य मंत्री |
स्थायी आमंत्रित |
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष; मतदान का अधिकार नहीं रखते |
पदेन सचिव |
केंद्रीय राजस्व सचिव, वित्त मंत्रालय |
MCQ के माध्यम से तैयारीप्र. किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत GST परिषद की स्थापना की गई थी? उत्तर: (2) 101वाँ संशोधन अधिनियम |