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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
« »10-Sep-2024
चर्चा में क्यों
2024 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के पाँच सफल वर्ष पूरे हो जाएंगे
योजना के बारे में
- लॉन्च: वर्ष 2019
- यह देश भर में सभी भूमिधारक लघु और सीमांत किसानों (SMF) को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है
- यह पेंशन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है तथा पेंशन फंड का प्रबंधन जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है
- इसके लिये अर्हता प्राप्त करने हेतु किसान अपने कार्य वर्षों के दौरान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देती है।
- इस योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष की आयु के SMF 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह का भुगतान करके पेंशन फंड में नामांकन कर सकते हैं
- 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद, नामांकित किसानों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है
- लाभार्थी पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) और राज्य सरकारों के माध्यम से सुगम है
- इस योजना के तहत, बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ अग्रणी है, जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर है।
- PM-KMY के अंतर्गत प्रमुख लाभ
- न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन
- SMF परिवार को सामाजिक सुरक्षा
- सरकार द्वारा समान योगदान
- आसान और डिजिटल नामांकन प्रक्रिया
लघु एवं सीमांत किसान (SMFs)
किसानों का वर्गीकरण
श्रेणी |
आकार स्तरीय |
सीमांत |
1.00 हेक्टेयर से कम |
लघु |
1.00-2.00 हेक्टेयर |
अर्द्ध- मध्यम |
|
माध्यम |
4.00-10.00 हेक्टेयर |
बड़ा |
10.00हेक्टेयर से अधिक |